यात्रा भत्ता की पात्रता - अधिकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय सीमा के भीतर स्थायी ड्यूटी यात्रा के लिए कितना टीए / डीए स्वीकार्य है?

स्वयं के लिए

  • सड़क द्वारा - नियम 61 टीआर में दिए गये अनुसार एक माइलेज अलाउंस दिया जायेगा।
  • रेल द्वारा– दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, नकद टीए पर यात्रा सामान्य रूप से अधिकृत नहीं होती है क्योंकि इससे कोई सार्वजनिक हित नहीं सधता है।
  • हवाई यात्रा – भारतीय नौसेना के कप्तान और उनके ऊपर के अधिकारी अपनी पसंद के अनुसार हवाई जहाज या एसीसी फर्स्ट क्लास में यात्रा करने के हकदार हैं। यदि एसीसी द्वारा यात्रा की जाती है, तो अधिकार पत्र फर्स्ट क्लास के लिए जारी किया जाना चाहिए और एसीसी के लिए व्यय किए गए अतिरिक्त शुल्कों की प्रतिपूर्ति कर दिया जाता है। हालांकि, कोमोडोर रैंक के अधिकारी भी, यदि यात्रा में शामिल दूरी 500 किमी से अधिक है और यात्रा सीधी ट्रेन या स्लीपर कोच सेवा द्वारा रात भर में पूरी नहीं की जा सकती है, तो अपने विवेकाधिकार पर हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं।

परिवार के लिए

  • सड़क द्वारा- यदि अधिकारी के साथ परिवार के दो सदस्य हों तो एक माइलेज तथा यदि अधिकारी के साथ परिवार के दो से अधिक सदस्य हों तो एक अन्य अतिरिक्त माइलेज, नियम 61 टीआर में दी गई दरों के अनुसार।
  • रेल द्वारा - दस्तावेज प्रस्तुत करने पर। हालांकि, यदि नकद टीए पर यात्रा की जाती है, तो जिस क्लास में यात्रा की जाती है, उसके एक किराए की प्रतिपूर्ति किया जाएगा।
  • हवाई यात्रा - अधिकारियों के समान ही।

कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान विवाहित एकल के लिए एक महीने के मूल वेतन का 80%, जब स्थानांतरण मूल स्टेशन से 20 किमी या उससे अधिक दूरी पर हो (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्रांक संख्या 12630/Q MovC/3198/D(Mov)/98 दिनांक 28 अक्टूबर 1998)।

पिछले ड्यूटी स्टेशन की अतिरिक्त यात्रा। नए ड्यूटी स्टेशन पर सरकारी आवास अनुपलब्ध होने के मामले में यदि अधिकारी को अपने परिवार को पीछे छोड़ना पड़े तो हकदार श्रेणी द्वारा अतिरिक्त किराया / मुक्त वारंट अर्थात पिछले ड्यूटी स्टेशन जाने और वापसी यात्रा दोनों के लिए मान्य श्रेणी की यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

सार्वजनिक व्यय पर निजी वाहन का परिवहन

  • सभी प्रथम श्रेणी के अधिकारी स्थायी स्थान्तरण होने पर, सार्वजनिक व्यय पर, एक मोटर कार या एक मोटर साइकिल / स्कूटर या एक घोड़े के परिवहन के हकदार हैं।
  • चूंकि रेलवे वारंट पर निजी कारों की बुकिंग के लिए सैन्य टैरिफ में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए प्राधिकृत सीमा तक इस तरह के वाहन को नकद भुगतान से ले जाया जाएगा।
  • कार यात्री या माल गाड़ी द्वारा पहुंचाया जा सकता है। माल गाड़ी के मामले में, पैकिंग और प्रस्थान और आगमन स्टेशन पर गुड्स शेड से कार के परिवहन लागत की भी अनुमति दी जा सकती है बशर्ते दावा किया गया कुल लागत यात्री ट्रेन द्वारा माल ढुलाई से अधिक न हो।
  • जब कोई अधिकारी अपनी मोटर कार को अपने अधिकार के तहत, रेल द्वारा जुड़े स्टेशनों के बीच सड़क से स्थानांतरित करता है तो वह यात्री ट्रेन द्वारा परिवहन व्यय तक सीमित प्रारंभिक बिंदु पर परिवहन निदेशक द्वारा टैक्सी के लिए अनुमोदित दरों पर भत्ता प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कार केवल सड़क से जुड़े स्टेशनों के बीच स्थानांतरित हो जाती है, (जिसमें सड़क यात्रा रेल या स्टीमर यात्रा की निरंतरता में है) सहित, प्रारंभिक बिंदु पर, वह परिवहन निदेशक द्वारा अनुमोदित टैक्सी के दरों पर भत्ता ले सकता है।
  • रेल द्वारा जुड़े स्टेशनों के बीच एक ट्रक पर लोड करके परिवहन की गई कार के मामले में अधिकारी को, परिवहन के वास्तविक व्यय पर यात्री के प्रारंभिक बिंदु पर परिवहन निदेशक द्वारा टैक्सी के लिए अनुमोदित दर या सवारी गाड़ी द्वारा माल ढुलाई के शुल्क, जो भी कम हो, तक सीमित, वास्तविक व्यय प्राप्त करने की अनुमति दिया जा सकता है। हालांकि, यदि कार को उन स्टेशनों के बीच परिवहन किया जाता जो रेल से जुड़े नहीं हैं, तो वह प्रारंभिक बिंदु पर परिवहन निदेशक द्वारा टैक्सी के लिए अनुमोदित दरों तक सीमित वास्तविक व्यय ले सकता है।
  • यदि किसी अधिकारी के पास, उस स्टेशन से अलग जहाँ से वह स्थानांतरित किया गया है पर, एक कार है, तो वह अपने पुराने स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन तक परिवहन लागत की सीमा तक सिमित, उस स्टेशन से अपने स्थानांतरण स्टेशन तक कार के परिवहन का लागत ले सकता है बशर्ते सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ उसे, एक वर्ष तक विस्तार योग्य 6 महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर, परिवहन किया गया हो। एक ऐसे अधिकारी के मामले में जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर अपने स्थानांतरण के समय मोटर कार नहीं रखता है, लेकिन वह किसी अन्य स्थान से नए ड्यूटी स्टेशन पर ले जाने के लिए कार खरीदता है तो उसे सरकार की स्वीकृति के साथ उपरोक्त व्यय प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर कार के परिवहन के लिए अग्रिम धन प्राप्त किया जा सकता है।
दैनिक भत्ता की हकदारी की गणना के लिए वेतन के कौन से तत्वों का आकलन किया जाता है?

मूल वेतन और रैंक वेतन लागू होने पर, दैनिक भत्ता की दर निर्धारित करने के लिए, भुगतान के रूप में माना जाता है। सर्जन के मामले में, नॉन प्रेक्टिस भत्ता भी ध्यान में रखा जाना होता है।

टाई ड्यूटी पर डीए की गणना कैसे की जाती है?

मुख्यालय से पूर्ण अनुपस्थिति के लिए डीए की गणना नीचे दिए अनुसार की जाएगी: - मध्य रात्रि से मध्य रात्रि तक अनुपस्थिति के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर दिवस के लिए पूर्ण डीए दिया जाना है। 24 घंटों से कम समय के लिए मुख्यालय से अनुपस्थिति के लिए डीए निम्नलिखित दरों पर स्वीकार्य होगा

  • यदि ठहराव छह घंटे तक है --- शून्य
  • यदि ठहराव 6 घंटे से अधिक है लेकिन 12 घंटे से अधिक नहीं है --- 70%।
  • यदि ठहराव 12 घंटे से अधिक हो - पूर्ण डीए (नियम 114 टीआर) नोट: यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि दो कैलेंडर दिवसों में पड़ती है तो इसे दो दिनों के रूप में माना जाता है और डीए की गणना प्रत्येक दिन के लिए की जाती है। इसी तरह, मुख्यालय से प्रस्थान और आगमन के दिनों के लिए डीए तदनुसार विनियमित किया जाएगा।
डीए के अनुदान के उद्देश्य से, किस समय बिंदु से मुख्यालय से पूरी अनुपस्थिति की गिनती की जाएगी?

रेल द्वारा यात्रा - मुख्यालयों से रेलवे स्टेशन से / ट्रेन से निर्धारित प्रस्थान / आगमन समय के संदर्भ में माना जाएगा। हालांकि, जहां ट्रेन 15 मिनट से अधिक देर हो चुकी है, वास्तविक आगमन के समय को ध्यान में रखा जाएगा। बस द्वारा यात्रा - पूर्ण अनुपस्थिति को, बस स्टैंड से / वास्तविक प्रस्थान / आगमन समय के संदर्भ में, माना जाएगा। हवाई यात्रा - मुख्यालयों से पूर्ण अनुपस्थिति को हवाई अड्डे पर निर्धारित रिपोर्टिंग / आगमन समय के संदर्भ में माना जाएगा। हालांकि, जहां विमान की देरी 15 मिनट से अधिक है, वास्तविक आगमन समय को ध्यान में रखा जाएगा। (प्राधिकरण: पैरा5(a) भारत सरकार,रक्षा मंत्रालय OM No B/89621/II/Q Mov C/4214/D(Civ-ii) दिनांक 16 मई 75.)

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